कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा-16 में यह प्रावधान किया गया है कि क्षेत्रीय योजना के प्रचालन में आने के बाद सहभागी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के उपयुक्त दिशा निर्देशों के लिए योजना समिति की सहायता से बोर्ड द्वारा ’कार्यात्मक योजना’ तैयार की जाएगी है।
अधिनियम की धारा - 2(घ) में ’कार्यात्मक योजना’ को क्षेत्रीय योजना के एक अथवा अधिक घटकों को विस्तार देने के लिए तैयार की गई एक योजना के रूप में परिभाषित किया गया है।
बोर्ड ने निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए 2001 के परिप्रेक्ष्य के साथ कार्यात्मक योजना तैयार की थी:
क्षेत्रीय योजना 2021 की अधिसूचना के पश्चात् निम्नलिखित कार्यात्मक योजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार की जा रही है।
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