वित्‍त

राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 (ड) के अनुसार, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में और काउंटर मैग्‍नेट क्षेत्रों में चुनी विकास परियोजनाओं को वित्‍त प्रदान करने के लिए व्‍यवस्‍था करने और पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्‍तरदायी है। अपने कार्यादेश को पूरा करने में, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 8(ड) द्वारा उसमें निहित शक्‍तियों के अंतर्गत चुनी अवसंरचनात्‍मक विकास परियोजनाओं को वित्‍त प्रदान करके राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवसरंचना के विकास में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत मूलभूत अवसंरचना विकास, सीवरेज, अपवहन और ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, विद्युत, परिवहन, अस्‍पताल और अन्‍य का व्‍यापक स्‍पेक्‍ट्रम आता है।

राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा जिन अवसंरचना विकास परियोजनाओं को वित्‍त प्रदान किया जाता है, वे परियोजनाएं संघटक राज्‍यों और एनसीटी-दिल्‍ली और उनकी विकास प्राधिकरणों , शहरी स्‍थानीय निकायाओं और अन्‍य पैरा-स्‍टेटलों द्वारा प्रस्‍तुत की जाती हैं। राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा उपलब्‍ध करायी जाने वाली ऋण सहायता के प्रतिमान 25:75 है ; इसमें 25% ऋणग्राही अभिकरण का योगदान होता और परियोजना लागत के अधिकतम 75% तक की राशि राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि ऋण के रुप में होती है। बोर्ड 10 से 20 वर्षों के बीच दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है और 2-5 वर्षों के मूलधारा पर अधिस्थगन और 7% से 8.50% पीए के बीच भिन्नता की दर भिन्न होती है। इसके अलावा, बोर्ड समय पर भुगतान पर 0.25% की छूट जैसे प्रदर्शन संकेतक के लिए छूट प्रदान करता है। इसके अलावा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एनसीआर और सीएमए शहरों में जल सीवरेज और ड्रेनेज परियोजनाओं के लिए स्वीकृत परियोजना लागत के 15% तक अनुदान सहायता प्रदान की है।

बोर्ड द्वारा ऋण प्रदान करने का कार्य विश्‍वसनीय रहा है क्‍योंकि इसके द्वारा की जाने वाली वसूलियां 100% रही हैं। बोर्ड के वित्‍तीय कार्यों को सीआरआईएसआईएल और आईसीआरए द्वारा रेटिंग प्रदान की जाती रही है और इसे अपने बॉण्‍ड जारी करने के कार्य के लिए स्‍टेबल आउटलुक रेटिंग मिलने के साथ-साथ क्रमश: ‘एएए’ और एलएएए की रेटिंग प्राप्‍त हुई है। यह इन रेटिंग अभिकरणों द्वारा प्रदान की गई उच्‍च स्‍तरीय रेटिंग है।

भूमिका और कार्य
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