उप क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करना
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा-17 (1) के अंतर्गत प्रत्येक सहभागी राज्य, राज्य के भीतर उप क्षेत्र के लिए एक उप-क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा और संघ राज्य क्षेत्र उप-क्षेत्र के लिए उप-क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा। किसी उप-क्षेत्रीय योजना को प्रकाशित करने से पूर्व, प्रत्येक सहभागी राज्य ऐसी योजना को बोर्ड को भेजेगा ताकि बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी योजना क्षेत्रीय योजना के अनुरुप है। बोर्ड उप-क्षेत्रीय योजना की जांच के पश्चात, उप-क्षेत्रीय योजना के संबंध में अपनी टिप्पणियां तैयार करता है और इन टिप्पणियों के साथ क्षेत्रीय योजना पर विचार करने के लिए योजना समिति के समक्ष रखता है। तत्पश्चात, उप-क्षेत्रीय योजना और योजना समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष उसके द्वारा विचार करने और अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, उप-क्षेत्रीय योजना के संबंध में बोर्ड के निर्णय / टिप्पणियां उन सहभागी राज्यों को सूचित की जाती हैं, जिनके द्वारा ऐसी योजनाएं भेजी गई थी। बोर्ड द्वारा की गई टिप्पणियों पर यथोचित रुप से ध्यान देते हुए सहभागी राज्य इस बात का सुनिश्चय करते हुए कि यह क्षेत्रीय योजना के अनुरुप है, उप-क्षेत्रीय योजना को अंतिम रुप प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय-योजना-2001 के नीतिगत ढांचे के भीतर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्रों की उप-क्षेत्रीय योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अंतिम रुप दिया गया था और बोर्ड द्वारा इनका अनुमोदन क्रमश: जून 1992 और अप्रैल 1994 में किया गया था। सितम्बर, 2005 में क्षेत्रीय योजना-2021 की अधिसूचना के पश्चात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान उप क्षेत्रों के लिए उप क्षेत्रीय योजना-2021 के मसौदे पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और इन पर टिप्पणियां क्रमश: उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार को उनके विचार के लिए भेजी गई थीं। तत्पश्चात, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र के लिए अंतिम उप-क्षेत्रीय योजना-2021 का अनुमोदन कर दिया है और इसे प्रकाशित कर दिया है और राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान उप-क्षेत्र (जिला अलवर) के लिए उप-क्षेत्रीय योजना-2021 का अनुमोदन कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के हरियाणा उप-क्षेत्र के लिए उप-क्षेत्रीय योजना-2021 को अंतिम रुप प्रदान कर दिया गया है। जहां तक एनसीटी-दिल्ली उप-क्षेत्र का संबंध है, बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एमपीडी-2021 को एनसीटी-दिल्ली के लिए उप क्षेत्रीय योजना के रुप में मान लिया जाए। तथापि, एमपीडी में अन्तर्राज्यीय सम्बद्धता के मामलों को स्पष्ट रुप से विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है।
हरियाणा उप-क्षेत्र
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र
राजस्थान उप-क्षेत्र
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उप-क्षेत्र
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