| परियोजना निगरानी एवं समन्वय – भूमिका एवं कार्य    | 
                      
                      
                        | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यकलाप और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:  | 
                      
                      
                        
						  
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                            वित्तीयन के लिए उपयुक्त अवसंरचना विकास परियोजनाओं का पता लगाने और अभिज्ञात करने तथा चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संघटक राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन अभिकरणों के अधिकारियों के बीच बैठकों की व्यवस्था करना, और
 
                         
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                            कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा बैठकों के कार्यवृतों, विशेष रुप से बैठकों के दौरान यथा अभिज्ञात विस्तृत परियोजना रिपोर्टों अथवा अन्यथा तैयार करने और वित्तीय सहायता के लिए एनसीआरपीबी को प्रस्तुत करने के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना। 
  
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                        परियोजना मूल्यांकन और मंजूरी  
						
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						 सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार, परियोजना मूल्यांकन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों/परामर्श विशेषज्ञों का पैनल बनाना/चयन करना। 
 
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						 परियोजना मूल्यांकन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा उससे संबंधित अन्य सभी कार्य के लिए चयनित मूल्यांकन अभिकरण/परामर्शदाताओं से मूल्यांकित डीपीआर राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त करना 
 
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						  परियोजना मंजूरी एवं निगरानी समूह-I / II  (पीएसएमजी-1/ए), जैसा भी मामला हो, के समक्ष रखने के लिए मूल्यांकित परियोजनाओं की मंजूरी के लिए कार्यसूची टिप्पण तैयार करना  
 
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						 पीएसएमजी बैठकें आयोजित करना और कार्य सूची टिप्पण परिचालित करना 
  
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						  पीएसएमजी बैठकों का कार्यवृत्त रिकार्ड करना और सभी संबंधितों को अनुमोदित कार्यवृत्त परिचालित करना और 
 
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						  कार्यवृत्त के साथ ही पीएसएमजी द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं ऋण के संबंध में आगे कार्रवाई के लिए वित्त एवं लेखा विभाग को अग्रेषित करना
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                        परियोजना निगरानी  
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				   चल रही परियोजनाओं के संबंध में मासिक और तिमाही प्रगति रिपोर्टों को मंगाना और समेकित करना 
 
                   - 
				  कार्यान्वयन अभिकरणों के ऋण की किश्ते जारी करने के अनुरोधों पर कार्रवाई करना और परियोजना प्रगति के आधार पर सत्यापन समूहों का गठन करना।
 
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				   सत्यापन समूहों की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना और वित्तीय विंग के समन्वय से आगे भी ऋण की किश्ते जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना। 
 
                   - 
				  परियोजनाओं को वास्तविक रुप से और वित्तीय दृष्टि से पूरा करने के कार्य का सत्यापन करना और सत्यापन समूह की रिपोर्ट पर कार्रवाई करना 
 
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				 निर्मुकत ऋणों और वहन किए गए व्ययों के संबंध में चल रही एवं पूरी कर ली गई परियोजनाओं के आंकडा आधार का रख-रखाव करना 
 
					 
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