एनसीआरपीबी अधिसूचना संख्या के-14011/13/85-एनसीआरपीबी दिनांक 8.7.1985 के अनुसार, पदों के सृजन और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्तियां कार्मिक समूह में निहित हैं। कार्मिक समूह का गठन इस प्रकार है:
i) सचिव, निर्माण एवं आवास मंत्रालय. - अध्यक्ष
ii) सचिव (व्यय)अथवा उनके प्रतिनिधि - सदस्य
iii)हरियाणा राज्य में एनसीआर कार्यों के प्रभारी सचिव - सदस्य
iv) राजस्थान राज्य में एनसीआर कार्यों के प्रभारी सचिव - सदस्य
v) उत्तर प्रदेश राज्य में एनसीआर कार्यों के प्रभारी सचिव - सदस्य
vi) सदस्य सचिव, एनसीआर योजना बोर्ड - संयोजक - इस समूह को बोर्ड में पदों के सृजन के लिए पूरी शक्तियां प्राप्त होंगी।
- इन पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु.1,600/- से अधिक होगा, पर नियुक्ति के लिए कार्मिकों का चयन इस समूह द्वारा किया जाएगा और इस समूह द्वारा चुने गए व्यक्तियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात की जाएगी।
- इन पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु.1,600/- के बराबर होगा अथवा इससे कम होगा, पर चयन और नियुक्ति सदस्य सचिव द्वारा की जाएगी।
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