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कार्य |
अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत बोर्ड के कार्य हैं :- |
- क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजना तैयार करना ,
- प्रत्येक सहभागी राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा उप-क्षेत्र योजनाएं और परियोजना योजनाएं तैयार करने के लिए व्यवस्था करना ,
- सहभागी राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के माध्यम से क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजनाओं, उप क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजना योजनाओं के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन का समन्वय करना ,
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा उप क्षेत्रों में परियोजना निरुपण, प्राथमिकताओं के निर्धारण के संबंध में सहभागी राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा उपयुक्त और प्रणालीबद्ध कार्यक्रम तैयार करना सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय योजनाओं में दर्शाए गए चरणों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास को चरणबद्ध करना ,
- केन्द्रीय और राज्य योजना, निधियों और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनी विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए व्यवस्था करना और पर्यवेक्षण
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एनसीआर योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अंतर्गत, बोर्ड की शक्तियों में निम्नलिखित के संबंध में शक्तियों सम्मिलित होंगी :- |
- कार्यात्मक योजनाओं और उप क्षेत्रीय योजनाओं के निरुपण, प्रवर्तन और कार्यान्वयन के संबंध में सहभागी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से रिपोर्टें और सूचना मंगाना;
- क्षेत्रीय योजना के साथ कार्यात्मक योजना अथवा उप क्षेत्रीय योजना का निरुपण, प्रवर्तन और कार्यान्वयन, जैसा भी मामला हो, की अनुरुपता का सुनिश्चय करना;
- क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए चरणों को दर्शाना ;
- क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजना, उप क्षेत्रीय योजना और परियोजना योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा ;
- बोधशील परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन, विकास के लिए प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली सहायता उपलब्ध कराना
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श से किसी भी शहरी क्षेत्र के स्थान, जनसंख्या और विकास की संभावनाओं पर ध्यान देते हुए उसका चयन, जिसका क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से विकास किया जाएगा; और
- समिति को ऐसे अन्य कार्य सौंपना जो इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाएं।
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