वित्‍तीय संसाधन

एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 22(1) के अंतर्गत स्‍थापित आवर्ती निधि अर्थात एनसीआरपीबी निधि में से एनसीआर योजना बोर्ड राज्‍य सरकारों/कार्यान्‍वयन अभिकरणों को वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध करा रहा है। इस निधि के स्रोत निम्‍नलिखित हैं:

  • शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्‍त होने वाला वार्षिक योजना अंशदान;
  • राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार से प्राप्‍त होने वाला एनसीआरपीबी निधि में वार्षिक अंशदान;
  • पूर्व के ऋणों का पुनर्भुगतान;
  • ऋणों पर ब्‍याज से आय और अन्‍य आंतरिक उपार्जित राशि;
  • अन्‍य संसाधन जैसे बाजार ऋण, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय अभिकरणों अर्थात एडीबी, केएफडब्‍ल्‍यू, विश्‍व बैंक से ऋण

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