प्रशासन

वैयक्‍तिगत दावों जैसेकि सामान्‍य भविष्‍य निधि, अग्रिम/आहरण, गृह निर्माण अग्रिम, छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम, कार/कंप्‍यूटर/स्‍कूटर अग्रिम, त्‍यौहार अग्रिम, साइकिल अग्रिम, चिकित्‍सा दावों की प्रतिपूर्ति, समयोपरि भत्‍ता, सवारी भत्‍ता, अर्जित अवकाश/आकस्‍मिक अवकाश आदि की मंजूरी के संबंध में संबंधित सहायक के स्‍तर पर अधिकतर मामलों में अनुरोध प्राप्‍त होने के दो से तीन दिनों के भीतर कार्रवाई की जाती है और इन्‍हें सहायक निदेशक/उप निदेशक/निदेशक/सदस्‍य सचिव को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्‍तुत किए जाते हैं। इसके पश्‍चात फाइल प्राप्‍त होने पर संबंधित सहायक द्वारा स्‍वीकृति जारी की जाती है। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाता है।

उपर्युक्‍त मामलों के संबंध में कार्रवाई बोर्ड द्वारा बोर्ड के नियमों तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार की जाती है।

अनुशासनिक मामले

बोर्ड द्वारा सीसीएस (आचरण) नियम और सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

सतर्कता मामले

अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए सतर्कता संबंधी मामलों को देखने के लिए केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग ने श्रीमती रुचि गुप्‍ता, संयुक्‍त निदेशक (तकनीकी)को अंश-कालिक मुख्‍य सतर्कता अधिकारी नियुक्‍त किया है।

रिक्‍त पदों को भरने की प्रक्रिया

सेवानिवृत्‍ति/त्‍याग-पत्र/किसी अधिकारी को सेवा मुक्‍त करने के परिणामस्‍वरुप कोई पद रिक्‍त होने पर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्‍य पिछडा वर्ग/विकलांग के लिए आरक्षण के लिए कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए रिक्‍ति को समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। सापेक्ष महत्‍व के उम्‍मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद से संबंधित भर्ती नियमों में विनिर्दिष्‍ट पात्रता संबंधी मानदंडों के अनुसार जांच समिति की सिफारिश पर इन आवेदनों की जांच की जाती है और उम्‍मीदवारों को शार्ट लिस्‍टिड किया जाता है। आवश्‍यकता होने पर शार्टलिस्‍ट किए गए उम्‍मीदवारों के संबंध में साक्षात्‍कार आयोजित करने से पूर्व लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षण का आयोजन किया जाता है। उक्‍त पद के लिए नियुक्‍ति प्राधिकारी की अध्‍यक्षता में चयन समिति द्वारा उम्‍मीदवार के साक्षात्‍कार का आयोजन किया जाता है। चयन हो जाने के पश्‍चात, व्‍यक्‍ति को उक्‍त पद पर नियुक्‍त किया जाता है।

भूमिका और कार्य