योजना समिति

गठन 

एनसीआर आयोजना बोर्ड के अधिनियम की धारा 4(1) एवं (2) के अंतर्गत आयोजना समिति के गठन का उल्‍लेख है। बोर्ड के सदस्‍य सचिव इस आयोजना समिति के पदेन अध्‍यक्ष होते हैं। इस सांविधिक समिति के सदस्‍य निम्‍नलिखित हैं:

सदस्‍य  

  • सदस्‍य सचिव,एनसीआरपीबी और अध्‍यक्ष
  • उपाध्‍यक्ष, दिल्‍ली विकास प्राधिकरण
  • संयुक्‍त सचिव(डी एंड एल), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
  • वित्‍तीय आयुक्‍त एवं प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार
  • प्रधान सचिव, आवास विभाग, उत्‍तर प्रदेश सरकार
  • प्रधान सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, राजस्‍थान सरकार
  • प्रधान सचिव (लोनिवि), राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्‍ली सरकार
  • मुख्‍य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार
  • निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार
  • प्रमुख नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्‍तर प्रदेश सरकार
  • मुख्‍य नगर नियोजक(एनसीआर), नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, राजस्‍थान सरकार

सह-योजित सदस्‍य 

  • अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन
  • वरिष्‍ठ सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग
  • मुख्‍य क्षेत्रीय नियोजक, एनसीआरपीबी
  • योजना समिति के कार्य  

    बोर्ड की सहायता करने के लिए एनसीआर आयोजना बोर्ड अधिनियम की धारा 9 में यथा विनिर्दिष्‍ट योजना समिति के महत्‍वपूर्ण कार्य हैं: 

    • क्षेत्रीय योजना और कार्यात्‍मक योजनाएं तैयार करना और कार्यान्‍वयन का समन्‍वय करना,
    • उप क्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजनाओं की जांच यह सुनिश्‍चित करने के लिए करना कि वे क्षेत्रीय योजना के अनुरुप हैं,
    • किसी उप क्षेत्रीय योजना अथवा किसी परियोजना योजना में परिवर्तन अथवा संशोधित करना यूडी), योजना आयोग यदि आवश्‍यक हो तो एसी सिफारिश करना, और
    • ऐसे अन्‍य कार्यों का निष्‍पदन करना जो बोर्ड द्वारा इसे सौंपे जाएं।